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दिल दिमाग सब खुश

Yogi adityanath

अब उत्तरप्रदेश की महिलाएं शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक दफ्तर में नहीं करेंगी काम

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिला सुरक्षा की ओर कदम बढ़ाते हुए एक और ऐतिहासिक आदेश जारी किया है। योगी सरकार ने सरकारी और निजी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के हित मे निर्णय लेते हुए कहा है कि महिला कर्मचारी शाम 7 बजे के बाद से सुबह 6 बजे तक काम करने के लिए कार्यालय नहीं आएंगी। सीधे शब्दों में कहा जाए तो योगी सरकार ने महिला सुरक्षा के मद्देनज़र लिए हुए इस निर्णय में महिलाओं की ‘नाईट शिफ्ट’ ख़त्म कर दी है।

इस नए पारित आदेश में इस बात के साथ ही योगी सरकार ने यह भी कहा है कि अगर इन घण्टों से ज़्यादा काम किया जाएगा तो कार्यस्थल की तरफ़ से महिला कर्मचारियों को मुफ़्त परिवहन सुविधा, खाने जैसी मूल सुविधाएं उपलब्ध करानी आवश्यक होंगी।

इस आदेश की कुछ सशक्त बातों में एक बात महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल पर बाथरूम, शौचालय, पानी की सुविधा, चेंज रूम आदि उपलब्ध कराने की है।

पूरे आदेश को आसान भाषा मे समझने के लिए इस के बिंदु क्रमवार समझ सकते हैं।

  • किसी भी महिला कर्मचारी को उसकी लिखित सहमति के बग़ैर शाम 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे के पहले काम करने को नहीं कहा जाएगा।
  • यदि किसी भी महिला कर्मचारी द्वारा शाम 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे के पहले काम करने से मना करती है तो उसे निकाला नहीं जा सकता।
  • उपरोक्त समय के बीच काम करने वाली महिला कर्मचारियों को एम्प्लॉयर द्वारा मुफ्त परिवहन की व्यवस्था करनी होगी।
  • यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए एम्प्लोयी उचित कदम उठाएगा। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 या किसी अन्य संबंधित अधिनियमों में निर्धारित अनुसार एम्प्लायर को कारखाने में ही एक मशीनरी बनानी होगी।

आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि कोई संस्थान सरकारी या गैर सरकारी आदेश का उल्लंघन करता पाया जाएगा तो उस पर सरकार की तरफ से कड़ी कार्यवाही की जाएगी, सरकार इस मामले में सख्ती से कदम उठाएगी।

योगी सरकार का यह फैसला कामगर महिलाओं की सुरक्षा की ओर एक बहुत बड़ा कदम है, अब महिला कर्मचारियों को नाईट शिफ्ट करनी है या नहीं यह उन पर ही निर्भर होगा न कि संस्थान की ज़रूरत पर।

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